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Sunday, May 21, 2017
एक देश एक टैक्स = जीएसटी
आज सर्विसेज पर लगने वाले जीएसटी की दरें तय कर दी गर्ई हैं। ये हैं 5, 12, 18 और 28 फीसदी। कुछ सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इनमें मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं हैं। ट्रांसपोर्ट को जरूरी सेवा मानते हुए उस पर 5 फीसदी की दर तय की गई है। लग्जरी मानी जाने वाली सेवाओं पर 28 फीसदी टैक्स लगाया गया है। इनमें पांच सितारा होटल, सिनेमा, रेस कोर्स आदि हैं। सोने और कुछ अन्य चीजों पर आज भी कोई फैसला नहीं हो सका। अब 3 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक फिर से होगी।
लग्जरी होटलों में जीएसटी ज्यादा लगाया गया है, जबकि छोटे रेस्टोरेंट पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। 1000 रुपये से कम किराए वाले होटल पर 5 फीसदी का जीएसटी लगाया गया है। 1000-2500 रुपये के किराए वाले होटल पर 12 फीसदी का जीएसटी लगाया गया है। 2500-5000 रुपये के किराए वाले होटल पर 18 फीसदी का जीएसटी लगाया गया है। 5000 रुपये से ज्यादा किराए वाले होटल पर 28 फीसदी का जीएसटी लगाया गया है।
अब आपका मोबाइल बिल भी महंगा होने वाला है। मोबाइल बिल पर 18 फीसदी का जीएसटी लेगेगा, पहले इस पर 15 फीसदी का सर्विस टैक्स लगता था। सिनेमा पर 28 फीसदी
च्युइंग गम, शीरा, व्हाइट चॉकलेट, चॉकलेट वेफर, पान मसाला, सोडा वाटर, पेंट, कार टायर, मैट्रेस, सूटकेस, पर्स, नकली फूल, डियोड्रेंट, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव, शैंपू, डाई, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सेरामिक टाइल्स, सीमेंट, कांच, वॉटर हीटर, लॉकर, नेम प्लेट, एसी, ट्रक, सनग्लास, घड़ी, लैंप, डिशवाशर, वाश बेसिन, एटीएम, वेंडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, शेवर, हेयर क्लीपर, कार, मोटरसाइकिल, प्राइवेट जेट, यॉ पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया गया है।
वहीं टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन का कहना है कि जिस तरह से सर्विस टैक्स की अलग-अलग दरें लगाई गई हैं उससे पूरी तरह से जीएसटी को लेकर विवाद बढेगा। हांलाकि आज सोने और कुछ अन्य चीजों पर के लिए टैक्स पर कोई फैसला नहीं हो सका। अब 3 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक फिर से होगी।
सर्विसेज पर लगने वाले जीएसटी को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई कम ही होगी ना कि बढ़ेगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आगे कहा कि राजस्व और महंगाई के बीच तालमेल जरूरी है और जीएसटी मौजूदा टैक्सों के औसत से कम होगा। सरकार ऐसा सिस्टम बना रही जो टैक्स कलेक्शन को बढ़ाएगा। अरुण जेटली के अनुसार छोटी कारों पर मौजूदा कर की दर बरकरार होगी लेकिन इससे छोटी कारें महंगी नहीं होंगी। कुछ सोने को लग्जरी आइटम मानते हैं कुछ लोग कम टैक्स चाहते हैं। जीएसटी के लिए 1 जुलाई की डेडलाइन पक्की है।
जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब के मुताबिक जो सामान तय किए हैं, उनमें ज्यादातर सामान पर 5 से लेकर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। बड़ी बात ये है कि अनाज को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। केवल 19 फीसदी चीजें ही ऐसी होंगी जो 28 फीसदी टैक्स के दायरे में आएंगी।
जीएसटी के तहत सिर्फ 19 फीसदी सामान पर 28 फीसदी का टैक्स, 14 फीसदी सामान पर 5 फीसदी का टैक्स, 17 फीसदी सामान पर 12 फीसदी टैक्स, कोयले पर 5 फीसदी टैक्स ,हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन पर 18 फीसदी टैक्स, चीनी, चाय, कॉफी पर 5 फीसदी टैक्स लगाया जायेगा। हालांकि, बैठक में आज 1211 आइटम्स की दरें तय हुई हैं
एक देश एक टैक्स = जीएसटी
Photo Bridgesegi.com